ललित मोदी को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। तिरंगे पर शराब परोसने के मामले में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को ग
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। तिरंगे पर शराब परोसने के मामले में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय से झटका लगा। कोर्ट ने ललित मोदी सहित दो अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अनुसंधान पर लगी रोक हटा दी है। इसी के साथ अब मोदी सहित सुभाष जोशी और डॉ.विमल सोनी के खिलाफ मुकदमे पर अनुसंधान शुरू होने की राह खुल गई है। पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट ने ललित मोदी को मामले में राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे के अनुसंधान पर रोक लगा दी थी। तब न्यायमूर्ति के. एस. राठौड़ ने यह राहत मोदी के प्रार्थनापत्र की सुनवाई के बाद दी थी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गये क्रिकेट मैच के दौरान तिरंगे पर शराब परोसने का मामला परिवादी कमलेश शर्मा ने इस्तगासे के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दायर किया था। इस पर न्यायालय ने पुलिस थाना अशोक नगर को मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये थे।