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केंद्रीय मंत्री मेघवाल दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट में पेश होंगे

जयपुर [नरेन्द्र शर्मा]। दुष्कर्म के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल को जयपुर की निचली

By Edited By: Published: Thu, 13 Nov 2014 06:01 AM (IST)Updated: Thu, 13 Nov 2014 01:46 AM (IST)
केंद्रीय मंत्री मेघवाल दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट में पेश होंगे

जयपुर [नरेन्द्र शर्मा]। दुष्कर्म के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री निहालचंद मेघवाल को जयपुर की निचली अदालत ने थोड़ी राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख छह दिसंबर दे दी हैं।इस मामले में कुल 17 लोगों के ऊपर पीडि़ता ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। उनमें से पीडि़ता के पति सहित कुछ लोगों को नोटिस तामिल नहीं हो पाया था। राजस्थान पुलिस की ओर से पिछली बार अदालत को बताया गया था कि केंद्रीय मंत्री मेघवाल के पत्तो पर नोटिस तामिल नहीं हो पाया था। ऐसे में अदालत ने राज्य के श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाते हुए नई दिल्ली अथवा रायसिंह नगर स्थित पैत्रिक आवास पर समन तामिल कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने बुधवार की तारीख दी थी।

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बुधवार को मेघवाल की तरफ से पहली बार उनके वकील ने अदालत में हाजिरी लगाई और वकालात नामा पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख छह दिसंबर को देते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए है कि शेष बचे सभी लोगों को नोटिस तामिल करवाया जाए और छह दिसंबर तक अपना पक्ष रखे इसके बाद ही कोर्ट की आगे की कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि जब तक सभी लोगों को नोटिस तामिल नहीं हो जाते है कोर्ट आगे की कार्रवाई नहीं कर सकता है।

कोर्ट में बुधवार को मेघवाल के वकील ए.के. जैन ने कहा कि मामला फर्जी और आरोप झूठे है मंत्री को फंसाया जा रहा है। वहीं पीडि़ता के वकील चन्दूराम यादव ने अपना पक्ष रखा।

गौरतलब है कि पीडि़ता ने 2011 में जयपुर की मेट्रोपालिटन अदालत में इस्तगासा के तहत मुकदमा दर्ज कराया था और पति सहित 17 लोगों पर आरोप लगाये थे कि उसका पति ओमप्रकाश गोदारा नशीले इंजेक्शन देकर कई और लोगों के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनवाता है। जिनमें कई राजनैतिक हस्तियां और पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल थे पुलिस ने इस मामले की जांच करके मामले को झूठा बताते हुए एफआर लगा दी थी इस पर पीडि़ता ने फरवरी 2014 में निचली अदालत में रिविजन पिटिसन लगाई थी जिसके तहत कोर्ट ने सभी लोगों को नोटिस दिया था कि अदालत में हाजिर होकर अपनी बात रखें।


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