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हथियार लेकर चलने पर लगी रोक

संवाद सहयोगी, रूपनगर : जिले में जिन गांवों में पंचों व सरपंचों के चुनाव होने जा रहे हैं, उन गांवों क

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Jul 2017 01:00 AM (IST)Updated: Fri, 28 Jul 2017 01:00 AM (IST)
हथियार लेकर चलने पर लगी रोक
हथियार लेकर चलने पर लगी रोक

संवाद सहयोगी, रूपनगर : जिले में जिन गांवों में पंचों व सरपंचों के चुनाव होने जा रहे हैं, उन गांवों के लिए जिला मजिस्ट्रेट गुरनीत तेज ने किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने के लिए आम जनता पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि चुनाव कमीशन पंजाब द्वारा जारी प्रोग्राम के अनुसार 6 अगस्त को मतदान होगा जबकि आठ अगस्त तक ग्राम पंचायतों की सारी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने अपने आदेशों में मतदान वाले गांवों की सीमा के भीतर आठ अगस्त तक किसी भी किस्म का हथियार, अग्नि शस्त्र, असलाह, विस्फोटक, ज्वलनशील चीजों, तेज धार हथियार, टकुए, बरछे तथा त्रिशूल आदि अपने पास रखने या लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने यह आदेश भी दिए हैं कि जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं वो अपने नजदीकी थाना में जमा करवा दें। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार यह आदेश सुरक्षा बलों, वर्दीधारी पुलिस जवानों व उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें धार्मिक या कानूनी रूप से हथियार रखने के अधिकार प्राप्त हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं।


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