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फरीदकोट के मचाकी खुर्द में नहीं बिकता तंबाकू

संवाद सहयोगी, नूरपुरबेदी : स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेनरेशन सेवियर एसोसिएशन के सहयोग से सरकारी अ

By Edited By: Published: Wed, 07 Oct 2015 04:32 PM (IST)Updated: Wed, 07 Oct 2015 04:32 PM (IST)

संवाद सहयोगी, नूरपुरबेदी :

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स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेनरेशन सेवियर एसोसिएशन के सहयोग से सरकारी अस्पताल में तंबाकू नियंत्रण में आशा वर्करों का योगदान विषय पर वर्कशाप करवाया गया। वर्कशाप का आगाज करते हुए वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी सर्बजीत ¨सह ने कहा कि जिला रूपनगर पहले ही तंबाकू एवं धूम्रपान मुक्त घोषित किया हुआ है और इस स्टेट्स को बरकरार रखने के लिए आशा वर्कर योगदान डालेगी। उन्होंने पैसिव स्मो¨कग को सबसे बुरा और बच्चों के लिए जानलेवा बताया। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिदिन 2200 लोग तंबाकू से मर रहे हैं, जिसमें 48 व्यक्ति पंजाब से हैं। जबकि साल भर में विश्व के करीब 56 लाख व्यक्ति इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। एसोसिएशन के डिवीजनल को-आर्डीनेटर हरप्रीत ¨सह ने आशा वर्करों को गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। पैसिव स्मो¨कग से मां एवं बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचता है।

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गांधी ने दी मचाकी खुर्द की दी उदाहरण

स्टेट प्रोग्राम मैनेजर विनय गांधी ने फरीदकोट जिले के गांव मचाकी खुर्द का उदाहरण दिए, जहां की पंचायत ने गांव में तंबाकू की बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगा रखी है। इस मौके पर तंबाकू के बुरे प्रभावों संबंधी पंफ्लेट और तंबाकू नियंत्रण एक्ट की कॉपियां भी वितरित की गई। इस मौके पर सवाल-जवाब का दौर भी चला, जिसके अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब दिए। वर्कशाप में डॉ.सोहन ¨सह, बीईई रीतू, अजय राणा ऑपथाल्मिक अधिकारी और नछत्तर कौर एलएचवी के अतिरिक्त आशा वर्कर उपस्थित थे।

क्या है सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्टस एक्ट-2003

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सिगरेटनोशी नहीं कर सकता है। धारा-4 की उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना का प्रभाव है। तंबाकू उत्पादों की टीवी, बोर्ड, फिल्म, पर्चे अथवा होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन की मनाही है। धारा-5 की उल्लंघन पर पांच वर्ष तक की कैद अथवा पांच हजार रुपए तक का जुर्माना। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री की मनाही। नाबालिग तंबाकू बेच नहीं सकता। धारा-6 (ए) की उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना। शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के घेरे में तंबाकू उत्पाद बेचने की मनाही। धारा-6 (बी) की उल्लंघन पर 200 रुपए जुर्माना। धारा-7 के तहत बिना स्वास्थ्य चेतावनी और खुली सिगरेट की बिक्री पर पाबंदी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत चबाने वाले और सुगंधित तंबाकू पर पाबंदी है।


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