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नशा तस्कर को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना

By Edited By: Published: Sat, 30 Aug 2014 02:33 AM (IST)Updated: Sat, 30 Aug 2014 02:33 AM (IST)

जागरण संवाददाता, रूपनगर

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रूपनगर की स्पेशल कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में एक व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद दोषी को काटनी पड़ेगी। स्पेशल कोर्ट की जज जतिंदर कौर की अदालत ने ये सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक चमकौर साहिब पुलिस के एएसआई खैराती लाल ने 7 नवंबर 2012 को बड़ा मक्कोवाल (थाना चमकौर साहिब) के आरोपी रणजोध सिंह उर्फ जोधा पुत्र सुखदेव सिंह को डेहर के निकट तलाशी के लिए रोका। नाकाबंदी के दौरान आरोपी काले रंग के पल्सर मोटरसाइकिल (पीबी12एल-1446टी) पर सवार होकर आया था। आरोपी से बरामद कैनी से नशीला तरल पदार्थ बरामद हुआ था। तोलने पर वो तरल 10 हजार मिली लीटर पाया गया था। तब आरोपी के खिलाफ थाना चमकौर साहिब में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22, 61, 85 के तहत एफआईआर नंबर-114 दर्ज की गई थी। इस मामले में शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट की जज ने उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।


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