जत्थेदार भैणी को मिली जमानत
जागरण संवाददाता, रूपनगर
जुलाई माह की शुरूआत में इरादा कत्ल व झगड़े के मामले में नामजद किए गए अकाली नेता एवं अकाली दल के जनरल कौंसिल मेंबर जत्थेदार जगतार सिंह भैणी की जमानत याचिका रूपनगर की जिला अदालत ने मंजूर कर ली है। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई को गाव भैणी में कई दिनों से चल रहे विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़े के बाद पुलिस ने अकाली नेता जत्थेदार जगतार सिंह भैणी को हिरासत में ले लिया था।
जिला एवं सेशन जज अमरजोत भंट्टी की अदालत में वकील सरबजीत सिंह बैंस ने यह पक्ष रखा कि जत्थेदार भैणी बेशक अकाली दल से संबंधित हैं लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा ही उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि जिले के गाव भैणी में गाव की कुछ जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था जिसको लेकर 1 जुलाई की सायं करीब 4 बजे गाव भैणी में दो गुटों के बीच जमकर लड़ाई हुई। मौके पर तेजधार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। तब पत्रकारों से बताचीत करते हुए जत्थेदार जगतार सिंह भैणी ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक दबाव के चलते झूठे मामले में फंसाया जा रहा है जबकि वह उक्त घटना के समय गाव में नहीं थे। उन्हें उनकी माता के घायल होने की जानकारी मिलने पर वह सरकारी अस्पताल सिंहपुर गए थे जहां से पुलिस उन्हें ले आई थी। तब पुलिस ने भैणी समेत 15 लोगों के खिलाफ इरादा कत्ल के आरोप समेत आइपीसी की धारा 323, 324, 452, 148, 149 के तहत केस दर्ज किया गया था।
एक बार नामंजूर हो गई थी जमानत याचिका
पिछले माह भी भैणी ने अपने वकील के माध्यम से जिला कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने तब रद कर दिया था।
झगड़े के वक्त नहीं था जत्थेदार भैणी वहां
भैणी के वकील एडवोकेट सरबजीत सिंह बैंस ने बताया कि पुलिस इंकवायरी के दौरान भैणी व अन्य पर लगी इरादा कत्ल की धारा हटा दी गई है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि जत्थेदार भैणी झगड़े के वक्त वहां पर नहीं थे।