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वाहन ट्रांसफर में घपला, दस कर्मी तलब

राज पारचा, पटियाला जिला परिवहन विभाग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन

By Edited By: Published: Sat, 21 Jan 2017 02:59 AM (IST)Updated: Sat, 21 Jan 2017 02:59 AM (IST)
वाहन ट्रांसफर में घपला, दस कर्मी तलब
वाहन ट्रांसफर में घपला, दस कर्मी तलब

राज पारचा, पटियाला

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जिला परिवहन विभाग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के जिला प्रधान मंजीत ¨सह द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने विभाग के दस स्टाफ को समेत तलब किया है।

एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के जिला प्रधान मंजीत ¨सह ने बताया कि उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो और आइजी व डीआइजी पंजाब के पास दस क्लेरिकल स्टाफ के खिलाफ शिकायत की थी। उसने शिकायत में आरोपों में बताया है कि उक्त अधिकारियों की तरफ से अपने पदों का गलत प्रयोग करते हुए नियमों के विपरीत कई वाहन यहां से दूसरे राज्य एवं जिले में ट्रांसफर कर दिया गए। इस कारण वाहन ट्रांसफर करने के एवज में सरकारी खजाना में जमा होने वाला अच्छा-खासा टैक्स जमा नहीं हो सका। इसमें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर द्वारा गाड़ी को चेक किए बिना ही हर साल फिटनेस सर्टिफकेट जारी किया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी-11-बीएन-2029 शिफ्ट डिजायर कार की रजिट्रेशन जसपाल ¨सगला कृष्णा बस्ती समाना के नाम पर 1-8-2014 को की गई थी। रजिस्ट्रेशन करने के समय नियमों के अनुसार पूरा टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस व ऑनलाइन भरी जाती है। यह बहुत ही कम भरी गई। इसमें सरकार को हजारों रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। उक्त वाहन की मलकीयत सरदूल ¨सह बैगोवाल जिला कपूरथला के नाम पर दिनांक 9-9-2014 को तब्दील कर दी गई। नियमों के अनुसार दूसरे जिले के व्यक्ति के नाम पर मलकीयत तब्दील नहीं हो सकती, जोकि हो गई। उक्त व्हीकल की फिर मलकीयत सोहन लाल 2291 भाई जगत कॉलोनी बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा के नाम पर तब्दील की गई है। यह भी नहीं हो सकता।

इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी-11-बीआर-6892 ट्रक की रजिस्ट्रेशन बाबा जी अर्थ मूवर्स, 2034-1888 गली नंबर-1 चंदर नगर सिविल लाइन लुधियाना, के नाम पर 8-5-2015 को की गई। नियमों के अनुसार दूसरे जिले के रहने वाले के नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इसी व्हीकल की पा¨सग से रजिस्ट्रेशन तक लाख रुपये सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। उनका आरोप है कि उक्त वाहन को मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने मोटी रिश्वत लेकर बिना चेक किए फिटनेस सार्टिफिकेट जारी किया गया। पंजीकरण करवाने के समय जो फार्म भरे जाते है, उनके फ्रंट की मुहर और फ्रंट के प्रोपराइटर-हिस्सेदार के कोई भी हस्ताक्षर नहीं है। फ्रंट मुहर और जो भी मौके पर हस्ताक्षर करता है, उसका अथॉरिटी लेकर भी लगाना जरूरी होता है। उक्त केस में ऐसा नहीं किया गया है।

उपरोक्त ट्रक की मलकीयत दिनेश विज मोहल्ला पटेल नगर पठानकोट के नाम पर तब्दील की गई है। नियमों के अनुसार यह भी हो नहीं सकता। मलकीयत तब्दील करते समय बेचने और खरीदने वाले के बयान हलफनामा 29-30 फार्म, कर्ज क्लीयर संबधी 35 नंबर फार्म और लेटर, कोई भी स्वयं घोषणा पत्र में भी कोई वाहन की जानकारी संबंधी पंजीकरण नंबर नहीं लिखा गया, जबकि लिखा होना चाहिए। उक्त सभी आरोपों संबंधी सबूत भी जांच अधिकारी को मुहैया करवाए गए है।

बयान दर्ज करने के बाद होगी कार्रवाई : डीएसपी

डीएसपी पुरुषोत्तम बल ने बताया कि परिवहन विभाग के कर्मियों को बुलाया जरूर गया है, लेकिन चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण उनके बयान दर्ज नहीं हो सके है। जल्द ही सभी के बयान दर्ज करने के बाद अगली कार्रवाई को अंजाम में लाया जाएगा।


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