पराली को लगाई आग तो होगी कार्रवाई व जुर्माना : एडीसी
संस, पटियाला नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल के आदेशों के बाद और पंजाब सरकार द्वारा जिले को मॉडल जिले की तरफ
संस, पटियाला
नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल के आदेशों के बाद और पंजाब सरकार द्वारा जिले को मॉडल जिले की तरफ से घोषित किए जाने के बाद इस सीजन से ही जिले की हद में फसलों के अवशेष को आग लगाने पर काश्तकार को जुर्माना किया जाएगा। इतना ही नहीं जिस व्यक्ति के नाम पर खेत की गिरदावरी है। उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रबंधकीय कांप्लेक्स में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह आदेश दिए जाने के साथ ही बताया गया कि 10 दिसंबर 2015 को एनजीटी के आदेशों के बाद पिछले साल 18 नवंबर को जिले स्वरूप जाने के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं कि जिले में किसी भी तरह की खुले में आग नहीं लगाई जाएगी। चाहे खेतों में फसलों के अवशेष हों या शहरी इलाकों में कूड़ा या वृक्ष के पत्ते हों। संदीप हंस ने बताया कि जिले की हद में बनने वाली कंबाइन मशीन अब सुपर स्टार्टर
मैनेजमेंट सिस्टम के बिना नहीं बनाई जाएगी और मौजूदा कंबाइन में भी यह मशीन लगाई जानी लाजमी है। उन्होंने कहा कि किसान पराली को जमीन में दबाकर या फिर इसे काट कर इसका ट्रीटमेंट कर पशु चारे के रूप में प्रयोग कर सकता है। यह पराली बायो मास प्रोजेक्ट को भी बेची जा सकती है।