हत्या की कोशिश करने वाले तीन लोगों दस-दस वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, नवांशहर एडीशनल जिला व सैशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत में हत्या की कोशिश के मामले की
जागरण संवाददाता, नवांशहर
एडीशनल जिला व सैशन जज नीलम अरोड़ा की अदालत में हत्या की कोशिश के मामले की सुनवाई करते हुए तीन व्यक्तियों को दस-दस वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
मामले के अनुसार थाना बलाचौर पुलिस ने 11 अप्रैल 2012 को गांव सजावलपुर निवासी जसकरण ¨सह के बयानों के आधार पर तीन लोगों की हत्या कोशिश के मामले में केस दर्ज किया था। जिसमें जसकरण ने बताया कि गांव में जिम बनाने को लेकर उसकी रंजिश चल रही थी। जिसके चलते गांव के ही कमलजोत ¨सह, स¨तदर ¨सह व गढ़शंकर निवासी राज कुमार सहित अन्य अज्ञात लोगों के साथ खेतों में आकर तेजधार हथियार से हमला कर दिया था। हमलावर उसे जान से मार देने की नीयत से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बेसुध होने पर हमलावर अपनी स्कार्पियो गाड़ी में सवार होकर घटना स्थल से फरार हो गए। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उक्त तीनों व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए हत्या के प्रयासों में दस-दस वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं मारपीट के आरोप में तीन-तीन साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उक्त सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।