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नशा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई : डीसी

जागरण संवाददाता, नवांशहर : जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में बुधवार को हुई अधिकारियों की बैठक में डीसी न

By Edited By: Published: Wed, 17 Dec 2014 08:09 PM (IST)Updated: Wed, 17 Dec 2014 08:09 PM (IST)
नशा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई : डीसी

जागरण संवाददाता, नवांशहर : जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में बुधवार को हुई अधिकारियों की बैठक में डीसी ने कोपटा एक्ट को सख्ती से लागू करने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत उन्होंने सब डिवीजन स्तर पर उड़नदस्ते बनाने के लिए निदेश दिए हैं, जो जिले में धूमपान कर रहे लोगों के चालान काटेंगे।

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जिले की एडवोकेसी वर्कशाप की समीक्षा करते हुए डीसी अनिंदित्ता मित्रा ने बताया कि जिले में धूमपान को रोकने के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेवारी दी गई है। इसके तहत धूमपान निषेध एक्ट 2003 के तहत जिला अधिकारियों को उक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने तंबाकूयुक्त गुटखा व निकोटिन युक्त ई सिगरेट पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि कोपटा एक्ट के तहत तंबाकू का प्रयोग करने पर पूर्ण पाबंदी है। मौके पर पकड़े गए व्यक्ति पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा, जबकि जगह के मालिक व प्रबंधक को भी उक्त व्यक्ति के बराबर जुर्माना किया जाएगा। एक्ट की धारा पांच के तहत सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादनों के इश्तहार लगाने पर रोक लगाई गई है। पहली बार ऐसा करने वाले को दो साल तक की कैद या एक हजार रुपये तक जुर्माना होगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच साल की कैद या पांच हजार रुपये जुर्माना होगा।

उन्होंने बताया कि कोपटा एक्ट की धारा 7, 8, व नौ के तहत बिना सेहत चेतावनी के तंबाकू उत्पादकों की बिक्री पर रोक लगाई है। इसका उल्लंघन करने पर पहली बार दो साल की कैद या पांच हजार रुपये जुर्माना, दूसरी बार पांच साल कैद या दस हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। थोक विक्रेता को उक्त कानून की उल्लंघना करने पर पहली बार एक साल की कैद या एक हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार पकड़ने जाने पर दो साल की कैद या तीन हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार पीजीआइ की टीम की ओर से राज्य के सभी जिलों में किए गए सर्वे के बाद तंबाकू रहित घोषित कर दिया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह अपने जिले को मिले स्थान को बरकरार रखे। डीसी ने बताया कि गत महीने में उक्त एक्ट का उल्लंघन करने वाले 58 व्यक्ति के चालान काटकर 2480 रुपये का जुर्माना वसूला गया था।

इस बैठक में एसडीएम नवांशहर जीवन जगजोत, एसडीएम बंगा अरविंद कुमार, एसडीएम बलाचौर जगजीत सिंह, डीएसपी (एच) गुरपाल सिंह पन्नू, सिविल सर्जन डॉ. धर्मपाल, जिला सेहत अधिकारी डॉ. गरजा सिंह आदि उपस्थित थे।


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