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फोरम का आदेश, गैरकानूनी नोटिस पावरकॉम तुरंत रद करे

जागरण संवाददाता, नवांशहर जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर पावरकॉम को गैर कानूनी तौर पर

By Edited By: Published: Mon, 27 Oct 2014 01:55 AM (IST)Updated: Mon, 27 Oct 2014 01:55 AM (IST)

जागरण संवाददाता, नवांशहर

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जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर पावरकॉम को गैर कानूनी तौर पर जारी पत्र रद करने व शिकायतकर्ता को पांच हजार रुपये की राशि अदालती खर्च निर्धारित समय अवधि में देने के आदेश दिए है। जिला उपभोक्ता फोरम के पास दी अपनी शिकायत में धीरज सहजपाल ने बताया कि उनके घर पर पावरकॉम का घरेलू बिजली मीटर लगा हुआ है, जिसकी इंस्टालेशन उनके पिता स्व. जयकिशन ने करवाई थी। उनकी मृत्यु के बाद वह इस बिजली मोटर का प्रयोग कर रहे हैं व बराबर उसके बिल का भुगतान कर रहे हैं। धीरज ने बताया कि विभाग की ओर से 3 मार्च 2014 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें एक कोल्ड स्टोर में उसके स्व. पिता के शेयर थे, उसके बकाया बिजली के बिल का एक तिहाई जमा करवाने को कहा गया था। उन्होंने बताया कि पत्र के संबंध में तुरंत विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करके बताया कि कोल्ड स्टोर के बकाया बिल के भुगतान संबंधी जारी किया गया पत्र पूरी तरह से गैरकानूनी है। जिसे तुरंत रद किया जाए, परंतु विभाग की ओर से इस पत्र को रद नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम की दी शिकायत में मांग की है कि पावरकाम को उक्त पत्र रद करने के आदेश दिए जाएं व विभाग को 25 हजार रुपये जुर्माना व पांच हजार रुपए अदालती खर्च देने के भी आदेश जारी किए जाएं।

जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान अशोक कुमार, ज्यूरी सदस्य करनैल सिंह व सुधा शर्मा ने पावरकॉम को संबंधित पत्र रद करने व 30 दिन के भीतर अदालती खर्च के रूप में पांच हजार रुपये की राशि का भुगतान शिकायतकर्ता को करने के आदेश दिए।


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