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नाड़ को आग लगाने पर किसान को 25 सौ जुर्माना किया

जागरण संवाददाता, मोगा : सब डिविजन बाघापुराना के गांव कालेके के किसान हाकम सिंह की ओर से खेत में गेह

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Apr 2017 07:46 PM (IST)Updated: Fri, 28 Apr 2017 07:46 PM (IST)
नाड़ को आग लगाने पर किसान को 25 सौ जुर्माना किया

जागरण संवाददाता, मोगा : सब डिविजन बाघापुराना के गांव कालेके के किसान हाकम सिंह की ओर से खेत में गेहूं की नाड़ को आग लगाने वाले किसान का चालान कर उससे मौके पर 25 सौ रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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एडीसी एडीसी अजय कुमार सूद ने बताया कि बार-बार किसानों को समझाया जा रहा है कि नाड़ को आग लगाने से उठने वाले धुएं से बीमारियां पनप रही हैं और पर्यावरण दूषित हो रहा है। नाड़ के धुएं से दमा, कैंसर, आंखों की बीमारियां, चमड़ी के रोग और अन्य खतरनाक बीमारियां पनप रही हैं, जिनका मानव शरीर पर बुरा असर हो रहा है। इसके अतिरिक्त नाड़ को आग लगाने से खेत की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है। एडीसी ने बताया कि नाड़ या पराली को खेत में रखने से खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और किसान को खाद कम प्रयोग करनी पड़ती है। कंबाइन के पीछे स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर नाड़ को खेत में ही रखा जा सकता है।

एडीसी सूद ने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए फैसले अनुसार खेत में आग लगाने वाले दो एकड़ से कम जमीन मालिक को 25 सौ, पांच एकड़ तक के मालिक को पांच हजार, और पांच एकड़ से अधिक जमीन के मालिक को 15 हजार रुपये प्रति घटना जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। खेत में आग लगाने वाले किसान के खिलाफ फौजदारी मामला भी दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह खेत में नाड़ या गेहूं कटाई के बाद कचरे को आग न लगाएं।


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