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दवा विक्रेता ड्रग नियमों को दिखा रहे ठेंगा

रोहित शर्मा, मोगा : शहर में कई होलसेल दवा विक्रेता नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि दूसरी

By Edited By: Published: Fri, 20 May 2016 04:34 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2016 04:34 PM (IST)

रोहित शर्मा, मोगा : शहर में कई होलसेल दवा विक्रेता नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर ड्रग विभाग इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। गुरमीत ¨सह निवासी गांव डरोली भाई ने ड्रग विभाग से आरटीआई के जरिए जानकारी हासिल कर दैनिक जागरण को विशेष बातचीत के दौरान बताया कि स्थानीय न्यू टाउन स्थित ढंड फार्मास्यूटिकल का नियमों अनुसार दुकान का जितना एरिया होना चाहिए, उतना नही है। मगर फिर भी शहर के बीचोंबीच कई सालों से ऐसे ही यह दुकान चल रही है। दूसरे मामले में आरटीआई के जरिए जानकारी हासिल कर सुरेश सूद निवासी अकालसर रोड मोगा ने दैनिक जागरण को बताया कि स्थानीय 9 नंबर न्यू टाउन में रज्जत मेडिकल एजेंसी का ऐरिया भी पूरा नही है, मगर फिर भी ड्रग विभाग ने दुकान पास कर रखी है। उनका कहना है कि यह दुकान अकसर बंद ही रहती हैं। यही नही सुरेश सूद का कहना है कि उन्होंने पूरे जिले के दवा विक्रेताओं की दुकानों के नक्शे आरटीआई के जरिए ड्रग विभाग से हासिल किए हैं, जिनमें कि कई दुकानों के एरिया कम है। होलसेल दवा स्टोर होने के चलते यहां रिटेल में भी दवाइयां बेची जाती हैं। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां ड्रग विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका पैदा करती हैं

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दवा की दुकान का एरिया अनिवार्य

ड्रग विभाग के नियमों के अनुसार रिटेल केमिस्ट शाप खोलने के लिए कम से कम 120 सक्वेयर फुट जगह, दवाओं की होलसेल शाप खोलने के लिए 120 सक्वेयर फुट जगह, जबकि रिटेल प्लस होलसेल की दुकान खोलने के लिए कम से कम 160 सक्वेयर फुट जगह होना अनिवार्य है। लेकिन शहर में अगर किसी होलसेल दवा विक्रेता की दुकान का एरिया कम होता है।

होलसेल दवा विक्रेता कर रहे रिटेल

शहर में कई होलसेल दवा विक्रेता रिटेल में भी दवाएं बेच रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार अगर होलसेल दवा स्टोर से गोलियों की कटिंग भी बरामद होती है तो विभाग में उक्त दवा विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन शहर में कई होलसेल दवा विक्रेता नियमों को ताक पर रख सरेआम दवाइयां बेच रहे हैं।

विभाग को जवाबदेह हूं आपको नहीं : ढंड फार्मास्यूटिकल

ढंड फार्मास्यूटिकल के मालिक का कहना कि ऐरिया कम यां ज्यादा के बारे में वह ड्रग विभाग को जवाबदेह है. आपको नही।

क्या कहती हैं ड्रग इंस्पेक्टर

ड्रग इंस्पेक्टर सोनिया गुप्ता का कहना है कि मामला उनके ध्यान में नहीं है। उन्होंने अभी अभी चार्ज लिया है। रज्जत मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, जबकि बाकि की दुकानों की जांच की जाएगी। अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वह ड्रग ब्रांच में सीधा संपर्क कर सकता है।


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