चूहड़चक्क में युवक की हत्या के दोषियों को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, मोगा अतिरिक्त जिला सेशन जज गुरजंट ¨सह की अदालत ने वीरवार को हत्या के मामले में
जागरण संवाददाता, मोगा
अतिरिक्त जिला सेशन जज गुरजंट ¨सह की अदालत ने वीरवार को हत्या के मामले में शामिल चार लोगों को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि इस मामले में तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना मैहना पुलिस ने 5 नवंबर 2009 को गांव चूहड़चक्क निवासी चमकौर ¨सह के बयान पर गुरप्रीत ¨सह उर्फ गोपी, धर्मेद्र ¨सह, सुरिंद्र ¨सह व संदीप ¨सह निवासी गांव दौधर समेत सात लोगों के खिलाफ उसके लड़के जीवन ¨सह की हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। चमकौर ¨सह के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले उसके लड़के जीवन ¨सह ने गुरप्रीत ¨सह उर्फ गोपी को टै्रक्टर पर ऊंची आवाज में डेक बजाने से रोका था। इसी बात को लेकर उसने 7-8 साथियों सहित पांच नवंबर 2009 की रात साढ़े 8 बजे गांव में घेरकर बंदूक से गोली मार दी। वीरवार को अदालत ने धर्मेद्र ¨सह, गुरप्रीत ¨सह, सुरिंद्र ¨सह व संदीप ¨सह को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि अन्य लोगों को बरी कर दिया।