आनर किलिंग में पिता-पुत्र दोषी करार
जागरण न्यूज नेटवर्क, मोगा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आनर किलिंग मामले में बुधवार को पिता
जागरण न्यूज नेटवर्क, मोगा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आनर किलिंग मामले में बुधवार को पिता-पुत्र को अपनी भतीजी के पति की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिया है। उक्त दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
जानकारी के अनुसार थाना सदर पुलिस को 25 अक्टूबर, 2011 को गांव कोठे भगतेका सलीणा निवासी विधवा शमीरपाल कौर ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि उसके बेटे शमशेर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह का गांव की युवती मनप्रीत कौर कौर से प्रेम संबंध था। इस दौरान उक्त युवती लुधियाना डिप्लोमा करने के लिए चली गई। इसके बाद उसके बेटे व उक्त युवती ने हाईकोर्ट में शादी कर ली। मगर, शादी के बाद भी उक्त युवती लुधियाना में पढ़ती रही। इसी बीच अचानक युवती के परिवार ने उसे लुधियाना से पढ़ने से हटा लिया।
इसके बाद उसके बेटे ने मोगा अदालत में याचिका लगाकर गुहार लगाई कि उसके ससुराल वालों से उसकी पत्नी मनप्रीत कौर को वापस दिलवाया जाए। इस पर अदालत ने उक्त युवती व उसके परिवार को अदालत में तलब करने के बाद पुलिस प्रोटेक्शन देकर दोनों को प्रोटेक्शन होम भेज दिया था। मगर, पुलिस ने अदालत के आदेश की अवमानना करते हुए युवती को उसके परिवार के साथ भेज दिया था, जबकि युवक को थाने ले जाकर मारपीट करने के बाद छोड़ दिया था।
इसके बाद युवक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर फिर से अपनी पत्नी को ससुराल वालों से वापस दिलवाने की गुहार लगाई। जिस पर युवती ने हाईकोर्ट में जाकर बयान दिए थे कि वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। इस बीच युवती के परिवार ने उसकी सगाई किसी अन्य जगह तय दी थी। मगर, युवती ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया था। इससे गुस्साए युवती के परिजनों ने उसके प्रेमी पति शमशेर सिंह की हत्या 25 अक्टूबर, 2011 को कर दी।
इस मामले में थाना सदर पुलिस ने मृतक युवक की मां के बयान पर उसके चाचा सुसर कमलजीत सिंह, उसके बेटे खुशवंत सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।