नशीली दवा सहित पकड़े दो दोषियों को कैद
संस, मोगा एडीशनल सेशन जज की अदालत ने वीरवार को नशीली दवा के मामले में शामिल दो दोषियों को दो-दो व
संस, मोगा
एडीशनल सेशन जज की अदालत ने वीरवार को नशीली दवा के मामले में शामिल दो दोषियों को दो-दो वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना मेहना पुलिस ने पांच नवंबर 2009 को गांव डाला के नजदीक गश्त के दौरान पुल सुए के पास से आ रहे मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को रोककर शंका के आधार पर उनकी तलाशी लेकर उनसे 2 हजार गोली मोमोटिल, पांच सौ गोलियां रिकाम, 600 कैप्सूल हाइनोटेक-10 व 500 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। आरोपियों की पहचान मोगा निवासी पवन कुमार व परमिंदर सिंह उर्फ मनू के तौर पर हुई थीं। आरोपियों के खिलाफ थाना मेहना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। एडीशनल सेशन जज मंजू राणा की अदालत ने आरोपियों पर दोष तय करते हुए उन्हें दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है।