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मामा के हत्यारोपी भांजे के खिलाफ वांरट जारी

जेएनएन, मोगा चीफ ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को नगर सुधार ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन

By Edited By: Published: Tue, 18 Nov 2014 05:02 PM (IST)Updated: Tue, 18 Nov 2014 05:02 PM (IST)

जेएनएन, मोगा

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चीफ ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को नगर सुधार ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन व अकाली नेता गुरदीप सिंह गिल की हत्या के मामले में एडवोकेट गुरप्रीत सिंह सिद्धू को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

गौरतलब है कि आठ जुलाई को गुरदीप सिंह गिल पर कातिलाना हमला किया गया था। घायल गुरदीप सिंह की लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में इलाज के दौरान 18 जुलाई को मौत हो गई थी। सिटी वन पुलिस ने पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ उनकी पत्नी के बयान पर हमला करने का केस दर्ज किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद केस हत्या में तब्दील कर दिया था। पुलिस शुरू से ही इस हत्या के पीछे गुरप्रीत सिंह का हाथ बता रही थी। लगभग दो सप्ताह पहले सिटी वन पुलिस ने गुरप्रीत सिंह सिद्धू को अपने मामा की हत्या के मामले में नामजद कर लिया था। इस मामले में मंगलवार को थाना सिटी वन पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत में सोमवार को पेश होकर एडवोकेट गुरप्रीत सिंह सिद्धू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। जिस पर अदालत ने पुलिस की दलीलों से सहमत होते हुए आरोपी गुरप्रीत सिंह सिद्धू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। पुलिस को 18 दिसंबर 2014 तक अदालत में पेश करने के आदेश जारी किए हैं।

बताया जा रहा है कि आरोपी 25 जून को परिवार समेत कनाड़ा गया था। जबकि नगर सुधार ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन व अकाली नेता गुरदीप सिंह गिल को आठ जुलाई को गोली मारी गई थी। पुलिस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के जरिए सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एलओसी नोटिस जारी करेगी। जिससे आरोपी को हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाए।


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