चूरापोस्त तस्करी की दोषी को चार साल कैद
संस, मोगा एडिशनल सेशन जज की अदालत ने शुक्रवार को चूरापोस्त तस्करी में शामिल गांव दौलेवाला की महिल
By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 06:39 PM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 06:39 PM (IST)
संस, मोगा
एडिशनल सेशन जज की अदालत ने शुक्रवार को चूरापोस्त तस्करी में शामिल गांव दौलेवाला की महिला को चार साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस ने 16 मई 2012 को गांव दौलेवाला से कादर वाला को जाने वाली लिंक रोड पर दोषी को शक के आधार पर रोककर उसके पास से साढे़ 23 किलो चूरापोस्त बरामद किया था। उसकी पहचान गांव दौलेवाला निवासी सोमा पत्नी मेहर सिंह के रूप में हुई थी। शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने नशा तस्करी में पकड़ी गई महिला सोमा को दोषी मानते हुए उसे चार साल कैद की सजा तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की अदा करने का फैसला सुनाया है।
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