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बीमारी से परेशान वेबसाइट डिजाइनर ने की खुदकशी, पिता को मामला संदिग्ध लग रहा

गुरु अर्जुन देव नगर में वेबसाइट डिजाइनर ने खुदकशी कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है।

By Edited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 05:00 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 12:52 PM (IST)
बीमारी से परेशान वेबसाइट डिजाइनर ने की खुदकशी, पिता को मामला संदिग्ध लग रहा

जागरण संवाददाता, लुधियाना। गुरु अर्जुन देव नगर में वेबसाइट डिजाइनर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है। उसके द्वारा खुदकुशी करने का पता तब चला जब उसका पिता घर पहुंचा। उन्होंने तुरंत थाना सात की पुलिस को सूचित किया। सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि उसकी मौत के लिए वह खुद जिम्मेदार है। वह बचपन से ही ओसीडी बीमारी (मानसिक रूप से बीमार) से जूझ रहा है। इसी कारण वह खुदकशी कर रहा है। इसके अलावा उसने सुसाइड नोट में अपने कुछ दोस्तों का नाम बताया है, जिससे ज्यादा जानकारी लेने के लिए कहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है।

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जांच अधिकारी एएसआइ रेशम सिंह ने बताया कि राजविंदर सिंह (29 साल) गुरु अर्जुन देव नगर का रहने वाला था। उसके पिता हरमिंदर सिंह ने बताया कि राजविंदर की शादी पांच साल पहले हुई थी। उसका एक बेटा है। राजविंदर वेबसाइट डिजाइनिंग का घर पर ही काम करता था। वह पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। रविवार सुबह वह अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर आया और रात को अपने कमरे में पंखे की हुक से रस्सी के सहारे लटककर खुदकशी कर ली। पिता ने बताया कि जब उन्होंने बेटे को फोन किया तो उसने उठाया नहीं। इस कारण उन्हें शक हुआ। वह सोमवार सुबह उसके घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। वह किसी तरह कमरे में दाखिल हुए तो पंखे की हुक के साथ रस्सी से बेटे का शव लटका देखा।

पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद किया है। इसमें मृतक ने लिखा है- मुझे ओसीडी नाम की बीमारी है जिससे दुखी होकर मैं जान दे रहा हूं। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है।

पिता बोले-बेटे को नहीं थी कोई बीमारी, जांच हो

वहीं, राजविंदर के पिता हरमिंदर का कहना है कि उसके बेटे को कोई बीमारी नहीं थी। उसकी मौत संदिग्ध है। उसने पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों का बोर्ड बनाने की मांग की है। अब मंगलवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। थाना सात के एसएचओ ने बताया कि हमने सुसाइड नोट के आधार पर इस मामले में धारा 174 के तहत कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है।


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