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निगम अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका

सुनील जैन, लुधियाना : हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर नगर निगम की ओर से ठेकेदारों को आउट ऑफ टर्न भुग

By Edited By: Published: Thu, 29 Jan 2015 09:22 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jan 2015 09:22 PM (IST)

सुनील जैन, लुधियाना : हाईकोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर नगर निगम की ओर से ठेकेदारों को आउट ऑफ टर्न भुगतान किए जाने पर ठेकेदारों ने निगम अधिकारियों के खिलाफ अदालत में अवमानना की याचिका दायर की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम के ठेकेदार अरुण कुमार सिंगला ने कहा कि वह अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे रहे, इसलिए निगम की ओर से उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा। अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को आउट ऑफ टर्न भुगतान कर रहे हैं। सिंगला ने बताया कि करीब चार महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से भी ऑनलाइन शिकायत की थी, उसके संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश को भी निगम के संबंधित अधिकारियों ने दबा दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का भी निगम की अकांउट शाखा पर कोई असर नहीं हुआ। निगम की इस नीति से परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट में कमिश्नर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। सिंगला ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने कमिनश्नर जीके सिंह धालीवाल को तीस अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उधर, एक अन्य ठेकेदार कपिल ग्रोवर ने भुगतान के लिए निगम कमिश्नर के नाम दूसरा रिमांइडर देते हुए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है। इससे पहले पूर्व निगम कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल के खिलाफ भी अदालत की अवमानना याचिका एक ठेकेदार की तरफ से दायर की जा चुकी है।


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