विभिन्न मामलों में तीन को कैद, एक बरी
संवाद सहयोगी, जालंधर : विभिन्न मामलों में शुक्रवार को अदालतों ने तीन पर आरोप साबित होने पर कैद क
संवाद सहयोगी, जालंधर : विभिन्न मामलों में शुक्रवार को अदालतों ने तीन पर आरोप साबित होने पर कैद की सजा सुनाई जबकि एक मामले में आरोप साबित ना होने पर बरी कर दिया।
जेएमआईसी अरुण शौरी की अदालत ने थाना मकसूदां में दर्ज चोरी के मामले में नामजद गांव धोगड़ी निवासी बलजिंदर पुत्र लेट जीत राम पर आरोप साबित होने पर एक साल 5 माह की कैद की सजा सुनाई गई। जेएमआईसी पुनीत मोहनीयां की अदालत ने थाना करतारपुर में 2012 को दर्ज लड़ाई झगड़े के मामले में नामजद गांव रजब करतारपुर निवासी दलजीत पुत्र गुरदीप पर आरोप साबित होने पर 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई।
जेएमआईसी राजबीर कौर की अदालत ने थाना 5 में दर्ज चोरी के मामले में नामजद तरखाना मोहल्ला बस्ती शेख निवासी विशाल कुमार विशू पुत्र विजय कुमार पर आरोप साबित होने पर 6 माह 20 दिन की सजा सुनाई गई। इसके इलावा एडिशनल सेशन जज विजय कुमार की अदालत ने थाना सदर नकोदर में 2014 को दर्ज नशीले पाउडर के मामले में नामजद गांव नुरपुर चट्ठा नकोदर निवासी लखबीर सिंह पुत्र दलबारा सिंह पर आरोप साबित ना होने पर अदालत ने बरी कर दिया। पुलिस ने लखबीर से 290 ग्राम नशीला पाउडर बरामद होने का दावा किया था।