हाईवे पर 70 अवैध निर्माणों की निशानदेही, चलेगी डिच
जागरण संवाददाता, जालंधर : नगर निगम ने हाईवे के पांच मीटर के दायरे में स्थित करीब 70 इमारतों की पहचान
जागरण संवाददाता, जालंधर : नगर निगम ने हाईवे के पांच मीटर के दायरे में स्थित करीब 70 इमारतों की पहचान कर ली है, जिन पर अगले हफ्ते डिच मशीन चलाई जाएगी। शुक्रवार को निगम की बिल्डिंग ब्रांच के मुलाजिम निशानदेही करने के लिए यहां पहुंचे व दिन भर की प्रक्रिया के बाद 70 के करीब इमारतें चिन्हित की हैं। रामामंडी फ्लाईओवर से लेकर नंगलशामा चुंगी तक के क्षेत्र में ये इमारतें पड़ती हैं।
निगम के टाउन प्लानर तेजप्रीत सिंह ने बताया कि कानून के मुताबिक साल 2003 के बाद हाईवे से पांच मीटर के दायरे में निर्माण प्रतिबंधित है। इस बारे में कानून भी बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहां धड़ल्ले से निर्माण हुआ है। निगम के पास 238 निर्माणों की सूची थी, जिन पर साल 2003 में कानून बनने के बाद निर्माण करने का आरोप है। इनमें से करीब 168 बिल्डिंग मालिकों ने यह साबित कर दिया है कि उनके निर्माण 2003 में कानून बनने से पहले हो चुके थे। चूंकि कानून के तहत 2003 से पहले बन चुकी इमारतों को छूट प्राप्त है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। जबकि 70 निर्माण ऐसे हैं, जिनके बारे में साबित हो चुका है कि ये साल 2003 के बाद हुए हैं। शुक्रवार को इन सभी निर्माणों की निशानदेही कर ली गई है, जिन पर किसी भी हफ्ते डिच चलेगी।
एमटीपी ने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए कहा गया है। पुलिस फोर्स तैनात होते ही डिच मशीनें अपनी कार्रवाई शुरू करेंगी। उधर, निगम ने शुक्रवार को गुरु नानक मिशन चौक के नजदीक एक कामर्शियल बिल्डिंग के पीछे अवैध तौर पर बन रहे लेबर क्वार्टर ध्वस्त कर दिए। एटीपी छाबड़ा व इंस्पेक्टर अरुण खन्ना की अगुवाई में एक एक टीम ने डिच मशीन चलाकर अवैध निर्माण गिरा दिया है। निर्माण शुक्रवार सुबह शुरू हुआ था, जिसकी सूचना थोड़ी देर बाद ही निगम के पास पहुंच गई। निगम अधिकारियों को शिकायकर्ता ने बताया कि अवैध तौर पर सड़क के ऊपर ही क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। जब निगम की टीम मौके पर पहुंची तो छह-छह फीट ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी थीं, जिसे निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया है।