बेटी को बार-बार बेचने वाली मां को तीन साल की कैद
जागरण संवाददाता, जालंधर
अपनी ही बेटी को बार-बार बेचने वाली मां को अदालत ने आरोप साबित होने पर शुक्रवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। आरोप था कि नाबालिग बेटी को मां ने पहले जालंधर में पांच लाख में फिर लुधियाना में दो लाख में बेचा।
एडिशनल सेशन हरवीन भारद्वाज ने अपने फैसले में मां नरिंदर कौर निवासी जनता कालोनी को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद और तीन हजार जुर्माना लगाया है। मां पर आरोप था कि सगी बेटी जब 10 साल की थी तो वह अपने पति को नशीली दवा देकर सुला देती थी और बाहर से युवक बुला दुष्कर्म करवा पैसे लेती थी। इसके बाद उसने थाना बस्ती बावा खेल के इलाके में बच्ची को पांच लाख में बेच कर शादी कर दी। वहां से थोड़े दिनों बाद मां उसे ले गई और फिर लुधियाना में दो लाख में बेच दिया। लड़की ने जब विरोध शुरू किया तो वह भाग कर जालंधर आ गई। पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने मां व अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अदालत ने अन्य आरोपियों मंगत राम और सोनिया निवासी शिव विहार को आरोप न साबित होने पर बरी किया है।
नशा तस्करी में कैद
एडिशनल सेशन जज एचएस लेखी की अदालत ने रोशन निवासी कोट सदीक को नशे के मामले में छह माह की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज एमएस ढिल्लों की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में गौरव निवासी आनंद नगर को दो साल कैद की सजा सुनाई है और 20 हजार जुर्माना लगाया है।
तीन स्नेचरों को कारावास
स्नेचिंग के मामले में जेएमआइसी अमरीश कुमार की अदालत ने बलबीर निवासी सुल्तानपुर लोधी, चमन सिंह और सुदेव सिंह निवासी लाटियां वाल को स्नेचिंग के मामले में पांच माह की सजा सुनाई है।
धोखाधड़ी में दो साल की सजा
जेएमआइसी हरप्रीत सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में भारत भूषण निवासी तिलक नगर को दो साल की कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।