हत्या के दोषी को उम्रकैद
By Edited By: Published: Thu, 24 Jul 2014 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 24 Jul 2014 01:00 AM (IST)
जागरण संवाददाता, जालंधर
जिला सेशन जज आरएस अत्री की अदालत ने हत्या के मामले में आरोप साबित होने पर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। थाना नूरमहल की पुलिस ने एक सितंबर 2012 को संतोख राम निवासी गुमटाला की हत्या के मामले में बहादुर सिंह निवासी कंदोला कला को गिरफ्तार किया था। शराब पीकर हुए विवाद में बहादुर सिंह ने रंजिशन संतोख राम की हत्या कर दी थी। अदालत में आरोप साबित होने पर बहादुर सिंह को उम्रकैद की सजा और आठ हजार जुर्माना लगाया गया।
तस्कर को 10 साल की सजा
जालंधर : एडिशनल सेशन जज की अदालत ने तस्करी के मामले में आरोप साबित होने पर दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। थाना करतारपुर की पुलिस ने इकबाल निवासी खांबड़ा को नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है।
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