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तीन दिन से नेशनल व स्टेट हाईवे के शराब ठेके बंद

जागरण संवाददाता, होशियारपुर : नेशनल व स्टेट हाइवे से पांच सौ मीटर की दूरी पर होटल, र

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Apr 2017 03:02 AM (IST)Updated: Tue, 04 Apr 2017 03:02 AM (IST)
तीन दिन से नेशनल व स्टेट हाईवे के शराब ठेके बंद

जागरण संवाददाता, होशियारपुर : नेशनल व स्टेट हाइवे से पांच सौ मीटर की दूरी पर होटल, रेस्टोरेंटों में जहां एक अप्रैल से शराब परोसनी बंद है, वहीं इस दायरे के सभी शराब ठेके तब से लेकर अब तक बंद है। नए ठेके जारी होने पर अभी शराब ठेकेदार काम बढ़ाने की प्ला¨नग ही कर रहे थे, ऐसे में आए फरमान ने उनका धंधा काफी चौपट हो गया है और खासकर होटलों पर तो इसकी खासी मार पड़ी है। दसूहा पठानकोट रोड, जालंधर रोड, ¨चतपूर्णी रोड, ऊना रोड, चंडीगढ़ रोड, फगवाड़ा रोड इस फरमान के दायरे में आते है जहां सभी शराब ठेके बंद है।

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जिले में एक्साइज विभाग की सख्ती के कारण नेशनल व स्टेट हाईवे के 500 मीटर दायरे के सभी शराब ठेके एक अप्रैल से बंद चले आ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिक्री भी इन्हीं ठेकों पर ज्यादा होती है। जिले में 30 के करीब होटल, रेस्टोरेंट व मैरिज पैलेस प्रभावित होंगे।

होटल मालिक बोले, व्यापार बर्बाद हो जाएगा

बतातें चले कि नेशनल व स्टेट हाईवे पर ठेके बंद व होटलों में रेस्टोरेंटो पर हुई शराब बंदी में होशियारपुर के बड़े होटलों में होटल प्रेजीडेंसी, होटल अंबर और होटल रायल प्लाजा तो हैं ही वहीं इन्हीं रास्तों पर आने वाले छोटे होटल भी है इसकी चपेट में आ गए हैं। होटल मालिकों का साफ कहना है कि अगर होटलों में शराब पिलाने पर पाबंदी लगी तो उनकी कमर टूट जाएगी। खासकर उनकी जिन्होंने होटलों में बार का परमिट लिया हुआ है। वहीं 90 प्रतिशत मैरिज पैलेस भी सड़क किनारे ही हैं। होशियारपुर-जालंधर रोड पर शिव शंकर गाडर्न, भारत पैलेस पड़ता है। होशियारपुर-चंडीगढ़ रोड पर स्वर्ण पैलेस, ग्रीन फील्ड इसकी चपेट में आएंगे। इसके अलावा होशियारपुर-टांडा रोड पर ¨वडसर पैलेस, अंबर, हाल ही में वेडलॉक, महाराजा पैलेस भी इसकी मार झेलेंगे। इनके मालिकों को ¨चता सताने लगी है कि अगर उनके मैरिज पैलेसों में शराब नहीं पिलाई जा सकेगी। एक तो पहले ही मैरिज पैलेस वाले एक्साइज नीति को लेकर परेशान थे ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के फरमान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है।

हर हाल में होगा आदेशों का पालन

ईटीओ हनुमंत ¨सह ने कहा कि अदालत के आदेशों के अनुसार सभी होटलों को गाइडलाइन दे दी गई है। आदेशों पर हर हाल में अमल होगा। सभी मालिकों को हिदायत का पालन करने के लिए कह दिया गया है।अगर फिर भी किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो बनती कार्रवाई होगी।

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