नवोदय विद्यालय के 19 परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू
जेएनएन, होशियारपुर : जिलाधीश अनिंदिता मित्रा ने फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए
जेएनएन, होशियारपुर : जिलाधीश अनिंदिता मित्रा ने फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जिला होशियारपुर की हद के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के अंदर 5 व इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सात फरवरी तक लागू रहेगा। इन परीक्षा केंद्रों में सैनी बार हाई स्कूल बुल्लोवाल, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूंगा, खालसा हाई स्कूल हरियाना, सरकारी हाई स्कूल दसूहा, डीएपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दसूहा, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़शंकर, हंस राज आर्य हाई स्कूल गढ़शंकर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाजीपुर, सरकारी हाई स्कूल कमालपुर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे मंडी होशियारपुर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुर भाईयां, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल घंटाघर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के)माहिलपुर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) माहिलपुर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकेरियां, सरकारी बीएसपीएस खालसा हाई स्कूल मुकेरियां, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर एक तलवाड़ा, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के) टांडा उड़मुड़ व सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) टांडा उड़मुड़ आदि शामिल है।