हत्या के प्रयास के चार दोषियों को कैद
जागरण संवाददाता, होशियारपुर
जिला एवं सत्र न्यायधीश जीके धीर की अदालत ने हत्या के प्रयास के पांच दोषियों में से तीन को चार-चार साल कैद व एक को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
10 सितंबर 2011 को पुलिस को लिखाई शिकायत में मंजीत सिंह पुत्र लछमन सिंह निवासी गांव भाना जो कि सरकारी स्कूल डफ्फर में अध्यापक है ने बताया कि दोपहर एक बजे अपने घर पर था। उसका लड़का जगजीत सिंह जो कि बीटैक करता है वह भी घर पर ही था। इस दौरान रणजोध सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी भाना, मंदीप सिंह उर्फ लाली पुत्र हरबंस सिंह, अमरजीत सिंह उर्फ काका पुत्र दलवीर सिंह, जसवंत सिंह पुत्र चरन सिंह, मनजोध सिंह पुत्र जसवंत सिंह ने तेजधार हथियार से जगजीत सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले का कारण कुछ दिन पहले मनजोध की जगजीत के साथ किसी बात पर बहस थी।
अदालत ने रणजोध सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी भाना, मंदीप सिंह उर्फ लाली पुत्र हरबंस सिंह, जसवंत सिंह पुत्र चरन सिंह को चार-चार साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर सजा छह माह बढ़ा दी जाएगी कि जबकि पांचवे दोषी मनजोध सिंह को पांच साल कैद व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर सजा छह माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। अमरजीत सिंह उर्फ काका पुत्र दलवीर सिंह को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया।