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नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आरपीएफ सख्त

विनोद कुमार, पठानकोट रेल परिसर व गाड़ियों में धूमपान करने, महिलाओं के डिब्बे में यात्रा करने व अन्

By Edited By: Published: Wed, 29 Oct 2014 01:59 AM (IST)Updated: Wed, 29 Oct 2014 01:59 AM (IST)
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आरपीएफ सख्त

विनोद कुमार, पठानकोट

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रेल परिसर व गाड़ियों में धूमपान करने, महिलाओं के डिब्बे में यात्रा करने व अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरपीएफ ने सख्त रवैया अपनाया है। एक तरफ विज्ञापनों व सेमिनारों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है तो दूसरी तरफ कार्रवाई का विशेष अभियान चलाकर साढ़े तीन महीने में 643 लोगों पर मामले दर्ज किए हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया जहां सभी आरोपियों से 51 हजार एक सौ रुपया जुर्माना वसूलने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया।

जून महीने में रेलवे एक्ट तोड़ने वाले 48 लोगों पर मामला दर्ज किया। इनमें बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाले 47 व एक रेल परिसर में माहौल खराब करने वाला व्यक्ति शामिल थे। आरोपियों को सिविल कोर्ट में साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माना वसूलकर छोड़ दिया गया।

जुलाई महीने में रेलवे नियम तोड़ने के 49 केसों में 28 बिना लाइसेंस रेलगाड़ियों व खाद्य सामग्री बेचने वालों के रहे। बंद फाटक के नीचे से गुजरने वाले 20 व गंदगी फैलाने वाले एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया। इनसे रेलवे को 11 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई।

सितंबर महीने में कुल 105 में से 21 केस बिना लाइसेंस सामान बेचने वालों पर, 69 रेलवे परिसर में धूमपान करने वालों पर, 8 बंद फाटक के नीचे गुजरने वालों पर और 5 गंदगी फैलाने वालों पर मामले दर्ज किए गए। इनसे 13,700 रुपये जुर्माना वसूला गया।

इसके बाद 25 अक्टूबर तक कुल 141 लोगों पर मामले दर्ज किए गए। इनमें 90 रेलवे परिसर में धूमपान करने वाले, 8 बंद फाटक के नीचे गुजरने वाले, 9 रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने वाले व 19 अवैध रूप से खाद्य सामग्री बचाने वाले शामिल थे। इन आरोपियों से 16 हजार रुपये रेलवे ने वसूले।

उधर आरपीएफ पठानकोट के कार्यकारी पोस्ट कमांडर सब इंस्पेक्टर विशंभर सिंह का कहना था कि रेलगाड़ियों व रेलवे परिसर में धूमपान करना नियमों के तहत अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ विशेष टीम का गठन किया गया है। धूमपान करने वाले को दो सौ रुपये जुर्माना व 15 दिन की कैद या दोनों एक साथ भी किए जा सकते हैं। बिना लाइसेंस रेलवे परिसर में समान बेचने वालों को 1 हजार रुपये जुर्माना व 2 महीने की कैद या दोनों एक साथ हो जा सकते हैं।


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