पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को सात साल की कैद
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर : एडिशनल जिला व सेशन जज गुरदासपुर बलजिंदर सिद्धू की अदालत ने अपनी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले पंजाब पुलिस के कर्मचारी पति को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद व दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सजा पाने वाला आरोपी राममूर्ति उर्फ राणा पुत्र चरण दास निवासी कच्चा कोट भंडारी मोहल्ला बटाला के खिलाफ पुलिस थाना बटाला में 26 सितंबर 2013 को आईपीसी की धारा 306 व घरेलू हिंसा रोको एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अस्पताल में मरने से पहले मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में उसकी पत्नी शशि ने बताया कि 25 सितंबर को वह घर में मौजूद थी और रसोई में काम कर रही थी। किसी बात को लेकर उसका अपने पति से झगड़ा हो गया। उसे काफी परेशान किया और उससे दुखी होकर उसने पहले गरम दूध अपने ऊपर डाल लिया और उसके बाद मिंट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। अस्पताल में ब्यान देने के बाद शशि की मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि पति-पत्नी के चार बच्चे भी हैं। अदालत ने इस पूरे केस में पति राम मूर्ति को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।