Move to Jagran APP

सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने वालों के काटे चालान

जागरण संवाददाता, फरीदकोट सेहत विभाग की टास्क फोर्स की टीम की ओर से अलग-अलग स्थानों पर

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Apr 2017 07:35 PM (IST)Updated: Sun, 23 Apr 2017 07:35 PM (IST)
सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने वालों के काटे चालान
सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने वालों के काटे चालान

जागरण संवाददाता, फरीदकोट

loksabha election banner

सेहत विभाग की टास्क फोर्स की टीम की ओर से अलग-अलग स्थानों पर चे¨कग कर सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का सेवन करने वाले आधा दर्जन लोगों के चालान काटे और आगे से ऐसा न करने के लिए चेतावनी दी।

ब्लाक एजुकेटर डॉ. प्रभदीप चावला ने बताया कि टीम की ओर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य जगहों पर चे¨कग कर देश में लागू सिगरेट एंड तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 का उल्लंघन करने वाले करीब आधा दर्शन लोगों के चालान काटे गए। और आगे से ऐसा न करने के लिए चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि टीम की ओर से उन जगहों के मालिकों को भी जुर्माना किया गया जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान पर तंबाकू रहित क्षेत्र के बोर्ड नहीं लगाए गए थे। टीम ने लोगों व दुकानदारों को वातावरण की शुद्धता तथा भयानक बीमारियों के बचाव संबंधी प्रेरित किया और दुकानदारों को अपनी दुकान पर चेतावनी बोर्ड लगाने की अपील की।

उन्होंने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू से दूर रखने के लिए देश भर में सिगरेट एंड अदर तंबाकू उत्पाद एक्ट लागू किया गया है और एक्ट की धारा के अनुसार ऑडोटोरियम,अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, रेस्टोरेंट, दफ्तर, अदालत, ईमारतों, चाय की दुकानों, मैरित पैलेसों, कंटीन, शिक्षण संस्थान, स्टेडियम, पार्क व अन्य जगहों पर सिगरेट,बीड़ी का सेवन करना अपराध है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.