अफीम रखने के दोषी को दस साल कैद
संवाद सहयोगी, फरीदकोट एडिशनल सेशन जज राज¨वदर कौर की अदालत ने नशीले पदार्थ का कारोबार
By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 07:54 PM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 07:54 PM (IST)
संवाद सहयोगी, फरीदकोट
एडिशनल सेशन जज राज¨वदर कौर की अदालत ने नशीले पदार्थ का कारोबार करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। थाना जैतो पुलिस ने 30 जुलाई 2013 को अशोक कुमार पुत्र जोगिन्द्र पाल को करीब 4 किलो अफीम के साथ काबू किया कर उसके खिलाफ नशा एक्ट तहत मामला दर्ज किया था। उसी केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने सबूतों को देखते हुए अशोक कुमार को दस साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल अधिक जेल में रहना होगा।
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