टीजीटी-जेबीटी भर्ती घोटाला : आरोपी मिथिलेश को बेल के आदेश
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : टीजीटी और जेबीटी भर्ती घोटाले में यूटी पुलिस की एसआइटी के
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : टीजीटी और जेबीटी भर्ती घोटाले में यूटी पुलिस की एसआइटी के हत्थे चढ़े आरोपी रामकिशोर सिंह ऊर्फ मिथिलेश कुमार सिंह को शुक्रवार को जिला अदालत से जमानत मिल गई। इससे पहले जमानत याचिका पर दाखिल जवाब में इसका विरोध किया गया था। सेशन कोर्ट ने आरोपी के जमानत के आदेश दिए, अब ट्रायल कोर्ट में उसके बेल बांड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रामकिशोर को पंजाब पुलिस तेलंगाना से प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। पंजाब में वह पनसप से जुड़े केस में आरोपी है। रोपड़ पुलिस ने पूछताछ के बाद यूटी पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद यूटी पुलिस ने रोपड़ पुलिस से रामकिशोर को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की अपील की थी। इस पर पंजाब पुलिस आरोपी को जिला अदालत में पेशी पर लाई। यहां यूटी पुलिस ने उसका तीन दिन का रिमांड लिया था।
पुलिस ने किया था जमानत का विरोध
वहीं, जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा था कि आरोपी रामकिशोर मामले में मुख्य आरोपियों के काफी करीबी है। उसने ही टीचर भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड मिथिलेश पांडे और बृजेंद्र नैन की मुलाकात करवाई थी। उसने दोनों के बीच डील भी करवाई थी। अगर उसे जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से जवाब दिया गया कि पंजाब पुलिस ने मास्टरमाइंड और अन्य सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए। इस पर अदालत ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।