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फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों को धमकी भरे मैसेज न भेजें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : फीस बढ़ौतरी के मामले में जिला अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए माउं

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 May 2017 03:00 AM (IST)Updated: Sat, 20 May 2017 03:00 AM (IST)
फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों को धमकी भरे मैसेज न भेजें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : फीस बढ़ौतरी के मामले में जिला अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए माउंट कार्मल स्कूल को आदेश दिए हैं कि वह अभिभावकों को न धमकाए और न ही कोई मैसेज भेजे। कोर्ट ने केस की सुनवाई पूरी होने तक स्कूल को लेट फीस भी वसूलने से इंकार किया है।

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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष माउंट कार्मल की ओर से जवाब भी दायर कर दिया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि निर्धारित की है।

पिछली तिथि में कोर्ट ने अभिभावकों की ओर से मामले की प्री-पोन की अर्जी मंजूर कर दी थी। साथ ही अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन की ओर से मिल रहे धमकी भरे मैसेज के बारे में कोर्ट को अवगत कराया था।

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स्कूल ने यह दिया जवाब

स्कूल ने जवाब में कहा कि वह कोर्ट के स्टे के आदेश को टाल नहीं रहे हैं। न ही उससे बच रहे हैं और न ही उसकी उल्लंघना कर रहे हैं। वह बस 2016-17 के शिक्षा सत्र के फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछे रहे हैं, जिसकी अदायगी अभिभावकों ने करनी है। जवाब में दावा किया गया कि आदेश में साफ है कि कोई भी स्टे और संशोधन पर रोक 2017-18 के शिक्षा सत्र के लिए है। इसलिए स्कूल उनसे 2016-17 के शिक्षा सत्र के फीस के भुगतान का आग्रह कर रहा है।

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अभिभावकों पर आरोप, आदेश को गलत तरीके से पेश किया

जवाब में अभिभावकों पर कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश किए जाने के भी आरोप लगाए गए। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि शिकायतकर्ता जानबूझकर आदेश की भ्रामक और गलत व्याख्या कर आदेश का उल्लंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभिभावकों को केवल ट्यूशन फीस का ही भुगतान करना है।

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याचिकाकर्ता पक्ष का यह है आरोप :

वहीं, अदालत में याचिकाकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि स्कूल अभिभावकों को धमका रहा है। स्कूल अभी भी विभिन्न हैड के तहत फीस वसूल रहा है। स्कूल प्रबंधन फीस बढ़ौतरी को लेकर धमकी भरे मैसज भेज रहा है। वहीं, स्कूल का दलील थी कि स्कूल ने किसी का भी दाखिला कैंसिल नहीं किया है। यहां तक कि अप्रैल तक भी स्कूल ने कोई लेट फीस चार्ज नहीं की है।


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