हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब के पूर्व मंत्री अवतार हैनरी की नागरिकता की जाच चार महीने में पूरी किए जाने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रजन गोगोई व जस्टिस महेश ग्रोवर की खंडपीठ ने आदेश दे दिए है। खडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, पंजाब के मुख्य सचिव व डीजीपी को यह आदेश इस मामले में दायर एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिए है।
हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हैनरी 1 जनवरी 1968 से ब्रिटिश नागरिक है। उन्हे ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश पासपोर्ट भी प्राप्त है। दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि अवतार हैनरी का वास्तविक नाम अवतार ¨सह संघेरा है। उनके पिता का नाम जो¨गद्र ¨सह है जबकि ब्रिटिश पासपोर्ट में उनके पिता का नाम लखबीर ¨सह दर्ज है। सिटीजनशिप एक्ट-1955 की धारा-9 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9 के तहत एक विदेशी नागरिक भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता। अवतार हैनरी वर्ष 1968 से ब्रिटिश नागरिक है, बावजूद इसके वह चार बार विधायक रहे है व वर्ष 2002 से 2005 तक वह कैबिनेट मंत्री भी रहे है। इस पूरे मामले के बारे में याचिकाकर्ता ने नौ सितंबर 2011 को केंद्रीय गृह मंत्रालय को शिकायत भी भेजी थी। खंडपीठ ने मंगलवार को याचिका का निपटारा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय, पंजाब के मुख्य सचिव व डीजीपी को अवतार हैनरी की नागरिकता की जाच चार महीनों में पूरी करने के आदेश दे दिए है।
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर