रोड पर खड़ा कैंटर बना था मौत का कारण, मृतक के परिवार को मिलेगा 34 लाख का मुआवजा
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मारे गए लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह के परिवार को 3497200 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मारे गए लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह के परिवार को 34,97,200 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा राशि कैंटर ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा देने के आदेश दिए है। मृतक के परिवार ने कैंटर ड्राइवर पर केस दर्ज कर 75 लाख रुपये मुआवजा राशि की मांग की थी।
ट्रिब्यूनल में दी शिकायत के मुताबिक, 8 फरवरी, 2018 को पंजाब के लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह पिता गुरमुख सिंह के साथ फगवाड़ा से लुधियाना जा रहे थे। फगवाड़ा जीटी रोड स्थित जमलपुर ब्रिज के पास उनकी कार रोड पर खड़े कैंटर से टकरा गई। हादसे में घायल कुलवंत की फगवाड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान कैंटर ड्राइवर ने अपील करते हुए कहा कि घटना में उसकी कोई गलती नहीं है। उनका कैंटर तो खड़ा था कुलवंत ने खुद ही खड़े कैंटर में गाड़ी मारी है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने कहा कि यदि कैंटर सड़क पर खड़ा न होता तो हादसा न होता। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने कैंटर ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी तो मृतक के परिवार को 34,97,200 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।