पेंशन नियमों में ढील, तीन माह में आएगी पेंशन
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पेंशन को लेकर पंजाब सरकार ने नियमों में ढील दी है। अब पेंशन सीधा लाभपात्र के
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पेंशन को लेकर पंजाब सरकार ने नियमों में ढील दी है। अब पेंशन सीधा लाभपात्र के खाते में जाएगी। लाभपात्र को हर माह बैंक के चक्कर न लगाने पड़ें इसके लिए पेंशन को हर तीन माह में जारी किया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि गावों में रहने वाले लाभपात्रों को पहले बुढ़ापा पेंशन पंचायत की ओर से दी जाती थी। इसमें कई परेशानियां व खामियां भी थीं। अब इन नियमों को बदला गया है। पेंशन सीधा लाभपात्र के बैंक खाते में जाएगी। वहीं सरकार ने पेंशन के नियमों में ढील देते हुए वार्षिक आय की सीमा को 60 हजार रुपये कर दिया है। पहले यह 36 हजार रुपये थी। लाभपात्र को घोषणा पत्र देना होगा। 2.5 एकड़ नहरी पानी से सिंचाई होने वाली जमीन या 5 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर खेती करने वाले, सेम वाली 5 एकड़ (पति-पत्नी दोनों के पास) से अधिक जमीन न होने वालों को योग्य माना जाएगा।
रजिया सुल्ताना ने बताया कि पहले लाभपात्र को सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से आरजी पेंशन प्रमाणित करवानी पड़ती थी। इस कारण गावों में रहने वाले को बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांगों संबंधी वित्तीय सहायता लेने के लिए मुश्किलों को सामना करना पड़ता था। अब इस प्रक्रिया में संशोधन कर गावों और शहरों में सीडीपीओ व कार्यकारी अधिकारी, म्युनिसिपल काउंसिल सचिव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पेंशन के फॉर्म लेने के अधिकार दिए गए हैं।
राज्य में 19.08 लाख पेंशन धारक
पंजाब में 19.08 लाख पेंशन धारक हैं। पहले पंजाब सरकार को सरकार पर 1314 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था, जो अब 1884 करोड़ रुपये हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पेंशन को 500 रुपये से बढ़ा कर 750 रुपये कर दिया है। रजिया सुल्ताना ने विधानसभा में बताया था कि पेंशन हर तीन माह में जारी की जाएगी।
पेंशनधारकों की संख्या
-बुढ़ापा पेंशन : 12,82,553
-विधवा पेंशन : 3,48,319
-अंगहीन पेंशन : 1,54,990
-आश्रित : 1,22,212