आइटीआर दाखिल करने में सिर्फ 4 चार दिन शेष
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : वित्तीय वर्ष 2016-17 खत्म होने को चार दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में अगर आपने
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : वित्तीय वर्ष 2016-17 खत्म होने को चार दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) नहीं भरी है तो उसे तुरंत दाखिल करवा दें, नहीं तो 31 मार्च के बाद आपको जुर्माने के साथ आइटीआर दाखिल करवानी पड़ेगी। आयकर विभाग के काउंटर पर आइटीआर तीन बजे तक ही दाखिल करवा सकते हैं। पांच लाख से ज्यादा आयकर जमा करवाने वाले ऑनलाइन ही अपनी आइटीआर भर सकते हैं।
आयकर विभाग के अधिकारी डीएस चौहान ने बताया कि अगर आप 31 मार्च, 2017 तक अपनी रिर्टन नहीं दाखिल करवाते हैं तो इसके बाद आपको जुर्माने के साथ अपनी रिर्टन दाखिल करवानी होगी। अगर अपने 31 मार्च, 2016 के बीच नौकरी बदली है तो आपको अपनी आइटीआर के साथ फार्म 12बी भी दाखिल करवाना होगा। टैक्स बचाना चाहते हैं तो इसे आइटीआर में अपने निवेश की पूरी जानकारी दिखाकर आप अलग -अलग स्लैब में मिलने वाली अलग रिबेट हासिल कर सकते हैं। आइटीआर भरने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें। मजबूरीवश अगर 30 या 31 मार्च को अगर आप आइटीआर दाखिल करवा रहे हैं, तो आप चेक के माध्यम से भुगतान न करें, क्योंकि चेक से भुगतान करने पर वह अगले वित्तवर्ष में चला जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट में भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए समय रहते ही आयकर रिर्टन दाखिल करवाएं।
पहली अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स नियम
1. पहली अप्रैल से 2.5 लाख से 10 लाख के बीच आय वाले लोगों का टैक्स 10 से घटकर 5 फीसद यानी आधा हो जाएगा। इससे टैक्स पेयर्स को 12,500 हजार रुपये की बचत होगी।
2. एक करोड़ तक से अधिक आय वाले लोगों को भी आयकर के इस नए स्लैब के अंदर सरचार्ज और सेस के साथ 14,806 रुपये की बचत होगी।
3. साढ़े तीन लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं की टैक्स रिबेट 5000 रुपये से घटाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। अब तक यह छूट 5 लाख रुपये तक की आय वालों को मिलती थी।
4. इसके अलावा 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स पर कुल टैक्स का 10 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। हालाकि 1 करोड़ रुपये से ऊपर कमाई वाले टैक्सदाताओं पर लगने वाला 15 प्रतिशत सरचार्ज पहले की तरह जारी रहेगा।
5. अब टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 31 जुलाई के बाद 5 हजार रूपये जुर्माना है, जबकि 31 दिसंबर के बाद टैक्स भरने वालों को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
6. पांच लाख तक की बिज़नेस आमदनी वाले लोगों के लिए आइटीआर भरते समय एक ही फार्म भरना होगा जो कि पहले के मुकाबले बेहद आसान होगा।
7. इसके अलावा 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आमदनी करने वाले गैर व्यवसायी लोगों के लिए भी 1 पेज का टैक्स रिटर्न फार्म जारी किया जाएगा।
8. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1 जुलाई से आयकर भरते वक्त आधार नंबर का भी होना जरूरी होगा। बिना आधार आप टैक्स नहीं भर पाएंगे।
9. पहली अप्रैल 2017 से राजीव गाधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को अब तक मिलने वाली टैक्स छूट खत्म होगी।
10. सभी सरकारी सुविधाओं के लिए अब आधार कार्ड जरुरी होगा। आयकर भरने के लिए भी जरुरी पैन कार्ड के लिए भी सरकार ने आधार कार्ड को जरुरी बना दिया है।