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गेरा ने निचली कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा ने आ‌र्म्स एक्ट के मामले में निचली अदालत

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Mar 2017 01:10 AM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2017 01:10 AM (IST)
गेरा ने निचली कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
गेरा ने निचली कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस की डीएसपी राका गेरा ने आ‌र्म्स एक्ट के मामले में निचली अदालत के उन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अर्जी दायर की है। सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दायर अर्जी में निचली अदालत के दोषी करार दिए जाने के फैसले को सस्पेंड किए जाने की मांग की गई है। बचाव पक्ष के वकील एसपीएस भुल्लर के मुताबिक अर्जी पर 15 अप्रैल को प्रशासन की तरफ से सरकारी वकील को जवाब देना होगा। साथ ही केस के समस्त रिकॉर्ड को लेकर अर्जी पर बहस भी होगी। इससे पूर्व राका ने निचली अदालत के 18 फरवरी को सुनाए गए एक वर्ष की सजा के फैसले को चुनौती दी हुई है, अपील पर अदालत ने पहले से ही अपील पर सुनवाई पूरी होने के तक सजा को सस्पेंड किया हुआ गया है।

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लंबित प्रमोशन का दिया हवाला

अर्जी में राका ने कहा कि निचली अदालत के दोषी करार दिए जाने से उनकी सर्विस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, उनकी प्रमोशन भी लंबित है। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कुछ जजमेंट का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 389 के तहत निचली अदालत के दोषी करार दिए जाने के फैसले को सस्पेंड किए जाने का अधिकार है। राका ने अर्जी में कहा कि उनके पुलिस अधिकारी पति की सड़क हादसे में मौत के बाद उन्हें महकमे में नौकरी मिली थी, उनकी बतौर इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी। पुलिस विभाग में सेवाकाल के दौरान उनका रिकॉर्ड पाक-साफ रहा, उन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की और कड़ी मेहनत के बाद उनकी डीएसपी पोस्ट पर प्रमोशन हुई । अर्जी में दोषी करार दिए जाने के फैसले को पक्षपात पूर्ण करार देते हुए अपील पर सुनवाई पूरी होने तक रोक की मांग की गई है।

घर में छापेमारी के दौरान मिले थे हथियार

राका के घर से छापेमारी के दौरान घर से हथियार मिले थे। मोहाली के मुल्लांपुर के बिल्डिर केके मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआइ ने 25 जुलाई 2011 को सेक्टर-15 कोठी से राका गेरा को एक लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने जब कोठी की तलाशी ली तो अंदर से अवैध हथियार मिले थे। आरोप के मुताबिक तलाशी के दौरान सीबीआइ को एके-47 के 67 जिंदा कारतूस, प्वाइंट 32 बोर की जर्मन मेड रिवॉल्वर, एक डबल बैरल गन, 1237 गोलियां, जिनमें 12 बोर की 881 प्वाइंट, .38 बोर के 114 कारतूस, एसएलआर के 114 कारतूस और दो कारतूस स्नाइपर बरामद हुए थे। सीबीआइ के इंस्पेक्टर ने डीएसपी राका गेरा के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस में अवैध हथियार रखने की शिकायत दी थी। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने डीएसपी राका गेरा के खिलाफ आ‌र्म्स एक्ट का अलग से मामला दर्ज किया था।

रिश्वत मामला और एक्साइज एक्ट के ट्रायल है विचाराधीन

राका के खिलाफ रिश्वत मामला और अवैध रूप से शराब रखने के अन्य मामले का ट्रायल भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है। एक्साइज एक्ट का मामला भी चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज किया था।


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