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सिप्पी मर्डर केस : सीबीआइ ने अर्जी दायर करने के लिए मांगा समय

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : राष्ट्रीय शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की सात महीने पू

By Edited By: Published: Fri, 29 Apr 2016 09:18 PM (IST)Updated: Fri, 29 Apr 2016 09:18 PM (IST)
सिप्पी मर्डर केस : सीबीआइ ने अर्जी दायर करने के लिए मांगा समय

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : राष्ट्रीय शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की सात महीने पूर्व हुई हत्या के मामले में सीबीआइ ने एसीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर करने के लिए समय की मांग की है। शुक्रवार को अदालत में सीबीआइ की तरफ से डीएसपी एमके पुरी पेश हुए। हालांकि यूटी पुलिस की ओर से मामले में संदिग्ध माने गई एक महिला जज की बेटी की लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग की मांग की अर्जी के विरोध में खड़े हुए बचाव पक्ष वकील एनके नंदा ने इसका यह कहकर विरोध किया कि केस पहले ही सीबीआइ को ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए यहां पर इससे से जुड़ी कोई भी अर्जी आधारहीन मानी जाए। यह केस अब अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर का बन चुका है। उन्होंने दलील दी कि मामले में नए सिरे से एफआइआर दर्ज की जा चुकी है। इसलिए यह अब सीबीआइ पर निर्भर करता है कि इसकी अब जरूरत है कि नहीं? मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित की गई है।

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सीबीआइकी स्पेशल क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया केस

केस ट्रांसफर होने के साथ सीबीआइ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने हत्या, साजिश रचने, सबूत मिटाने और आ‌र्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला एफआइआर दर्ज की है। इस कड़ी में एफआइआर दर्ज करने के बाद सेक्टर-26 थाना पुलिस ने पूरी जांच फाइल सीबीआइ को सौंप दी थी।


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