लोगों को कोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
लोगों ने एकजुट होकर निचली अदालत में इस कॉलोनी को नहीं गिराने व स्टे देने की अर्जी दी थी। 169 कॉलोनीव
By Edited By: Published: Fri, 29 Apr 2016 09:03 PM (IST)Updated: Fri, 29 Apr 2016 09:03 PM (IST)
लोगों ने एकजुट होकर निचली अदालत में इस कॉलोनी को नहीं गिराने व स्टे देने की अर्जी दी थी। 169 कॉलोनीवासियों द्वारा एकजुट होकर दाखिल की अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया था। कॉलोनी वासी दो साल से कानून लड़ाई भी लड़ रहे थे, निचली अदालत से अपील खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अर्जी देकर राहत देने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और स्टे नहीं दिया। जिसके बाद प्रशासन इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
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