फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर को दोबारा जरूरी करें एनओसी
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: प्रापर्टी कंसल्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेडी गुप्ता ने मांग की है कि फ्री ह
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: प्रापर्टी कंसल्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेडी गुप्ता ने मांग की है कि फ्री होल्ड प्रापर्टी के ट्रांसफ र के केसों के लिए एस्टेट आफिस द्वारा एनओसी जारी करने की अनिवार्यता को दोबारा से शुरू करना चाहिए। प्रशासक के सलाहकार विजय कुमार देव को लिखी चिट्ठी में गुप्ता ने कहा है कि कुछ साल पहले तक प्रॉपर्टी को बेचने वाले को एस्ेटट आफिस से पहले एनओसी को लेना अनिवार्य था और इसके आधार पर ही सेल डीड रजिस्टर्ड होती थी और इसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर होती थी।
एनओसी को जारी करने के पहले एस्टेट आफिस यह देखता था कि प्रॉपर्टी में कोई मिसयूज या फिर वायलेशन या फिर किसी तरह का बकाया तो नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह एनओसी किसी नियमों के तहत नहीं थी इसलिए हाईकोर्ट ने एक केस में इसकी अनिवार्यवता को खारिज कर दिया था। इसके बाद एस्टेट आफिस ने एनओसी को देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब प्रशासन को इनसकी अनिवार्यता को किसी कानून के तहत नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा से लागू करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसके बंद होने से खरीददार के सामने संपत्ति को लेकर अंधेरा है उन्हे यह नहीं पता कि संपत्ति की असलियत क्या है। बजाए एनओसी देने के खरीददार को कई तरह के एफिडेविट देने पड़ रहे है, लेकिन उसे संपत्ति की असलियत का पता नही होता है।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रशासन को इसकी अनिवार्यता को बाईलाज में डालकर लागू करना चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर इसकी जरूरत खत्म की थी क्योंकि यह किसी बाईलाज में नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक ओर जब प्रशासक के सलाहकार के निर्देशन में जनता के हक में कई फैसले प्रशासन ले रहा है तो उन्हे उममीद है कि प्रशासन इसकी जरूरत को भी समझेगा और दोबारा से एनओसी की अनिवार्यता को लागू किया जाएगा।