चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के गठन को चुनौती
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एक बार विवाद में आ गयी हे। अथॉरिटी के खिल
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़
चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एक बार विवाद में आ गयी हे। अथॉरिटी के खिलाफ हाई कोर्ट में पहले ही कई याचिका विचाराधीन हे। इस विषय पर पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका और दायर हो गई हैं। याचिका के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी पूर्णत अवैध और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकात एवं जस्टिस पीबी बजंतरी पर आधारित खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित चंडीगढ़ के गृह सचिव, चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी सहित सभी प्रतिवादी पक्षों को 17 सितम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है
याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन पद पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत जज को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद चंडीगढ़ पुलिस कम्प्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन पद पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत जज को नियुक्त किए जाने की जगह चंडीगढ़ प्रशासन ने एक सेवानिवृत आइएएस अधिकारी प्रदीप मेहरा को नियुक्त किया है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उलंघन है।
ज्ञात रहे कि इससे पहले कई याचिका अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है जिसमें चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट के सदस्यों पर सवाल उठा कर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई हैं। इसमें कई मामले तो वो जिसमें वो खुद आरोपी रहे हैं।