असीमानंद की याचिका पर नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी को नोटिस
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले के आरोपी स्वामी असीमानंद ने पंजाब एवं हरि
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले के आरोपी स्वामी असीमानंद ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने की माग की है। असीमानंद का कहना है कि वो अपनी बीमार मां से मिलना चाहता है लिहाजा उसे जमानत दी जाए। बेंच ने कहा कि वो उसे इस मामले में पहले ही जमानत दे चुका है लेकिन उसने बेल बांड नहीं भरा था।
जस्टिस एसएस सारों एवं जस्टिस रमेन्दर जैन पर आधारित खंडपीठ ने असीमानंद की जमानत याचिका पर नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) को 30 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब माग लिया है। ज्ञात रहे कि असीमानंद को गत वर्ष समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में जमानत मिल चुकी है परन्तु अभी भी वो अजमेर ब्लास्ट और कई अन्य मामलों में जेल में ही है । लगभग 4 वर्षो से भी अधिक समय से वह अम्बाला जेल में बंद है और अभी तक इन मामलों में उस पर आरोप तय नहीं किए जा सके हैं।