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रिश्वत के जुर्म में पंजाब एग्रो के डीएम व पटवरी सहित चार को कैद

जासं, बठिंडा विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा द्वारा रिश्वतखोरी के दो अलग-अलग मामलों में पकड़े गए पंजाब एग्रो

By Edited By: Published: Wed, 17 Dec 2014 01:02 AM (IST)Updated: Wed, 17 Dec 2014 01:02 AM (IST)

जासं, बठिंडा

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विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा द्वारा रिश्वतखोरी के दो अलग-अलग मामलों में पकड़े गए पंजाब एग्रो के डीएम व प¨लथ इचार्ज तथा गांव कोटबख्तू के एक पटवारी व उसके सहायक को जिला अदालत ने दो-दो वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा के एसएसपी सुखदेव ¨सह चहल ने बताया कि वर्ष 2003 में राजिंदर कुमार निवासी गांव कोटबख्तू ने शिकायत देकर बताया था कि उसकी गिरवी पड़ी जमीन छुड़वाने व उसकी लड़कियों के नाम करवाई गई इंतकाल मंजूर करवाने के बदले में जगराज सिंह पटवारी माल हलका कोटबख्तू व उसके निजी सहायक मंगत राम ने 2500 रुपये रिश्वत की मांग की थी। उक्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग के डीएसपी भू¨पदर ¨सह ने उक्त दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रगेहाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने आरोपियों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह की अदालत ने दोषी पटवारी जगराज सिंह को दो वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माना किया है। इसके साथ ही उसके सहायक मंगत राम को दो वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एसएसपी चहल ने बताया है कि 2003 में गुर¨जद्र ¨सह निवासी जगा रामतीर्थ ने पंजाब एग्रो में अनाज ढुलाई व मजदूरों का ठेका लेना था। उक्त ठेका देने के एवज में तत्कालीन डीएम न¨रद्रजीत ¨सह व प¨लथ इचार्ज राम परवेज ने 12 हजार रुपये रिश्वत की माग की। विजिलेंस ब्यूरो के डीएसपी अवतार ¨सह ने उक्त दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते रगेहाथों गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने डीएम न¨रद्रजीत ¨सह व प¨लथ इचार्ज राम परवेज को दो-दो साल की कैद तथा पांच-पांच हजार जुर्माने की सुजा सुनाई है।


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