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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर उसे दो साल की अतिरिक्‍त कैद की सजा काटनी होगी।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 03 Aug 2015 08:42 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2015 10:34 AM (IST)
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, बठिंडा : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर उसे दो साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।

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यह फैसला सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश्ा राजविंदर कौर की अदालत ने सुनाया। मामले के अुनसार, अप्रैल 2014 में थाना तलवंडी साबो पुलिस से शिकायत कर गांव लहरी निवासी एक व्यक्ति ने बताया था कि वह अपने परिवार समेत घर में सोया हुआ था। सुबह उठा तो देखा कि उसकी नाबालिग बेटी घर से गायब थी। उसे उसके के गांव का ही हरगोबिंद सिंह शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया।

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पुलिस ने उसी दिन बठिंडा बस स्टैंड से हरगोबिंद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लड़की को बरामद कर लिया। लड़की की मेडिकल जांच करवाई गई तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। करीब एक साल की लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने हरगोबिंद सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


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