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अघोषित आय को लेकर चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ने चेताया

जागरण संवाददाता, अमृतसर चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर एसजे सिंह ने कहा आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी के दौरान

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Mar 2017 01:10 AM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2017 01:10 AM (IST)
अघोषित आय को लेकर चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ने चेताया

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर एसजे सिंह ने कहा आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी के दौरान लाखों रुपए की अघोषित आय विभिन्न बैंकों में जमा करवाने के लिए अब अंतिम मौका है। वे मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रैस कांफ्रेंस करके मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को चेता रहे थे।

सीआईटी-1 सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास अभी भी अघोषित आय है उसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जमा करवाने के लिए अब मात्र तीन दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 1,454 लोगों ने विभिन्न खातों में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा करवाई। इन लोगों ने दस लाख रुपये से ज्यादा बैंकों में जमा करवाए। इनमें अस्पताल, ज्वैलर, पेट्रोल पंप समेत कई फर्मे इसमें शामिल हैं।

एसजे सिंह ने बताया कि उक्त लोगों को विभाग ने पत्र लिख कर, उपलब्ध करदाताओं को ईमेल करके, नोटिस जारी करने के अलावा सम्मन जारी किए। लेकिन 550 लोगों के तो कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, जिन्होंने एक बार भी विभाग में संपर्क करने की कोशिश नहीं की।

उन्होंने बताया कि 31 मार्च से पहले अघोषित आय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सरेंडर करने पर 49 फीसदी टैक्स है। जबकि योजना में जमा करवाई 25 फीसदी राशि चार वर्षो बाद बिना किसी ब्याज करदाता को लौटा दी जाएगी।

चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर सिंह ने कहा कि अभी अघोषित राशि को खुद डिक्लेयर करने पर 77.2 फीसदी टैक्स जबकि विभाग द्वारा खोजे जाने के बाद 87 फीसदी टैक्स होगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2017 के बाद सर्च में अघोषित राशि मिलने पर करदाता द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर 107.25 फीसदी कर जबकि नहीं मानने पर 137.25 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।

उन्होंने कहा कि सभी करदाताओं का विभाग के पास ब्योरा है। जिसे अपने तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है। इन तीन दिनों में अघोषित आय का ब्योरा नहीं देने वालों के खिलाफ अगले माह कार्रवाई का सिलसिला शुरु हो जाएगा।


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