चाकू मार घायल करने वाले को चार वर्ष कैद
जागरण संवाददाता, अमृतसर : चाकू मार कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी
जागरण संवाददाता, अमृतसर : चाकू मार कर युवक को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज केके गोयल की अदालत द्वारा लाहौरी गेट निवासी सोहित को आइपीसी के तहत चार वर्ष कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में लाहौरी गेट निवासी राकेश को बरी करने का फैसला सुनाया है। इसी केस में शामिल तीसरा आरोपी बटाला निवासी सुनील को अदालत से गैर हाजिर रहने पर भगोड़ा घोषित कर दिया है।
यह मामला थाना डी डिवीजन में तैनात एएसआइ जैल मसीह की शिकायत पर 29 अक्टूबर 2009 को दर्ज किया गया था। एएसआइ जैल मसीह ने आरोप लगाया था कि वह वह लाहौरी गेट के निकट अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर निकले थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि तीन युवक आपस में झगड़ रहे हैं। जब वह उनके पास गए तो देखा कि आरोपी सोहित अपने साथी सुनील के साथ मिलकर आरोपी राकेश को चाकू मार रहा था। चाकू लगने से राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल होने पर पुलिस ने राकेश को निजी अस्पताल में दाखिल करवाया था। पुलिस ने क्रास पर्चा दर्ज करते हुए राकेश की शिकायत पर सोहित तथा सुनील पर जबकि सोहित की शिकायत पर राकेश पर मामला दर्ज किया था।