जाली करंसी रखने वाले दो आरोपियों को कैद
जागरण संवाददाता, अमृतसर : जाली भारतीय करंसी रखने वाले दो आरोपियों को अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज शाम लाल की अदालत द्वारा गांव नाग कलां निवासी सुरजीत सिंह व गली नंबर दो भगवान दास सराय निवासी सौरव प्रताप सिंह को आइपीसी की धारा 489 के तहत 3-3 वर्ष कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी जागीर सिंह निवासी नाग कलां की मौत हो चुकी है।
आरोपियों के खिलाफ 22 मार्च 2011 को थाना मकबूलपुर के एसएचओ इंसपेक्टर प्रभजोत सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। इंसपेक्टर प्रभजोत सिंह को सूचना मिली थी कि आरोपी सुरजीत सिंह व जागीर सिंह पाकिस्तान से बैठे कुख्यात तस्करों से जाली भारतीय करंसी मंगवाकर लोगों को बेचते हैं। सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किए जाने के पर सुरजीत सिंह के कब्जे में से 40 हजार व जागीर सिंह के कब्जे में से 20 हजार की जाली भारतीय करंसी बरामद हुई थी। दोनों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि वह जाली करंसी गली नंबर दो भगवान दास सराय निवासी सौरव प्रताप सिंह से लेते हैं। पुलिस ने सौरव प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर उसके घर में से 66 हजार की जाली भारतीय करंसी बरामद की थी।