Move to Jagran APP

मोदी को राहत, दिवालियापन का मामला निरस्त

लंदन हाईकोर्ट ने बुधवार को आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ दिवालियापन के आदेश को निरस्त कर दिया। मोदी के वकील ने यह जानकारी दी। मोदी को दिवालिया घोषित करने का आदेश फरवरी में दिया गया था।

By Edited By: Published: Thu, 12 Apr 2012 09:49 AM (IST)Updated: Thu, 12 Apr 2012 09:49 AM (IST)
मोदी को राहत, दिवालियापन का मामला निरस्त

लंदन। लंदन हाईकोर्ट ने बुधवार को आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के खिलाफ दिवालियापन के आदेश को निरस्त कर दिया। मोदी के वकील ने यह जानकारी दी। मोदी को दिवालिया घोषित करने का आदेश फरवरी में दिया गया था।

loksabha election banner

मोदी को कथित तौर पर एक निजी सुरक्षा कंपनी पेज गु्रप द्वारा 2010 में मुहैया कराई गई सेवाओं के लिए 65000 पाउंड [लगभग 53 लाख रुपये] का भुगतान नहीं करने पर लंदन की एक अदालत ने दिवालिया घोषित किया था। पेज गु्रप ने अदालत से एकपक्षीय आदेश हासिल किया था। मोदी के वकील महमूद अब्दी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कहा, ललित मोदी ने इस आधार पर उपरोक्त एक पक्षीय आदेश को निरस्त करने की मांग की थी कि पहला, उन्हें ना तो सेवाओं के संबंध में कोई मांग नोटिस भेजा गया और ना ही अदालत से उन्हें कोई नोटिस मिला। दूसरा, उपरोक्त दावा विवादास्पद था और तीसरा, यह रिण नहीं है और इसलिए इस तरह के दावे पर दिवालियापन के नियम नहीं लगाए जा सकते। मोदी ने आदेश के बाद कहा, यह ऐसा आदेश था जिसे नहीं दिया जाना चाहिए था इसलिए मै खुश हूं कि इसे निरस्त कर दिया गया। मोदी को दिवालिया घोषित करने का आदेश फरवरी में दिया गया था।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.