गंगा प्रदूषण पर सख्त हुआ हाईकोर्ट का रुख
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को गंगा में गंदा पानी आने से रोकने की कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को गंगा में गंदा पानी आने से रोकने की कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानपुर के चर्म उद्योगों का गंदा पानी किसी भी दशा में सीधे गंगा में न आने पाए। न्यायालय ने इलाहाबाद संगम, गंगा व यमुना पर पक्का घाट प्रोजेक्ट की मैपिंग के साथ सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को अगली सुनवाई के साथ 23 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति अरुण टण्डन की खण्डपीठ ने गंगा प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर सोमवार को सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि इलाहाबाद में आठ घाटों का निर्माण प्रस्तावित है जिनमें से दो टेंडर अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए गए हैं। 28 अप्रैल तक शेष टेण्डरों को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
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